मिलावटी खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई: गाजीपुर में 10 व्यापारियों पर ₹3.90 लाख जुर्माना

गाजीपुर । जनपद गाजीपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे, जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, डॉ0 दिनेश कुमार, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि0/रा0), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 10 वादों में रू0-390000/- (तीन लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी। जिसमें सुबाष राम बिन्द पुत्र शिवराम बिन्द निवासी ग्राम-आराजी कुकुढा (रजपरती) पोस्ट-सुजनीपुर थाना-शादियाबाद, जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। प्रहलाद प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 कैलाश प्रसाद निवासी-महमूदपुर पोस्ट व थाना-शादियाबाद, जनपद-गाजीपुर बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना मिठाई का विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।मुन्ना सिंह यादव पुत्र स्व0 रामसमुझ सिंह यादव निवासी ग्राम-इजरी, पोस्ट-ढ़ढनी, थाना-सुहवल, जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये अधोमानक खाद्य पदार्थ भैस का दूध का विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। ओम प्रकाश सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम-ढ़ढनी (माधोपुर) पोस्ट-अन्हारीपुर, थाना-सुहवल, जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये अधोमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। प्रहलाल प्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी नायकडीह, पोस्ट-हरदासपुर थाना-दुल्लहपुर, जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना बिल बिल बाउचार/कैश मेमो प्राप्त किये मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ काजू (पी0सी0के0 ब्राण्ड) का विक्रय करने पर रू0 45,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। प्रकाश कुमार गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता निवासी वार्ड नं0-3, दिलदारनगर (निकट स्टेट बैंक) पोस्ट व थाना-दिलदारनगर, जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये अधोमानक खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू का विक्रय करने पर रू0 45,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जयप्रकाश पुत्र विन्देश्वरी प्रसाद निवासी स्टेशन रोड, दुल्लहपुर पोस्ट व थाना-दुल्लहपुर, जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सेवई (परफेक्ट गोल्ड ब्राण्ड) का विक्रय करने पर रू0 45,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। निर्भय पाटिल पुत्र स्व0 सुभाषचन्द निवासी वार्ड नं0-9 राजीव नगर सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर जनपद-गाजीपुर मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (चक्की वाले धनिया पाउडर) का विक्रय करने पर रू0 35,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। रामाशीष यादव पुत्र स्व0 गुप्तेश्वर यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-अमरूपुर, थाना-भावरकोल, जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य पदार्थ गाय का दूध का विक्रय करने पर रू0 20,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। गोविन्द यादव पुत्र रामबचन यादव निवासी ग्राम-महुलिया, पोस्ट-देवकली थाना-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर एवं मालिक-रामबचन यादव पुत्र रामअधार यादव निवासी-उपरोक्त द्वारा अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करने पर रू0 40,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

