प्रभारी मंत्री के एक दिवसीय गाजीपुर भ्रमण के दौरान अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन व उप निबंधक कार्यालय का भूमि पूजन

गाजीपुर। जनपद के प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प तथ न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश का एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस दौरान उन्होने मेघबरन सिंह हॉकी अकादमी करमपुर गाजीपुर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम एवं आर टी आई ग्राउण्ड गाजीपुर के बगल मे उप निबन्धक कार्यालय सदर एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप मे प्रतिभाग कर पूजन अर्चन किया। प्रभारी मंत्री के जनपद गाजीपुर के एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मेघबरन सिंह हॉकी अकादमी करमपुर गाजीपुर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह मे प्रतिभाग कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। तत्पश्चात प्रभारी मंत्री जनपद मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होने लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह सभागार मे जनप्रतिनिधियों से भेट/वार्ता, पार्टी संगठन के साथ समन्वय बैठक की। तत्पश्चात प्रभारी मंत्री ने आर टी आई ग्राउण्ड गाजीपुर नवीन स्टेडियम के बगल मे उप निबन्धक कार्यालय सदर एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय निर्माण लागत 355.76 लाख का भूमि पूजन कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित होकर शिलांन्यास किया। प्रभारी मंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि किरायानामा विलेख पर पहले कुल किराया पर नगरीय क्षेत्र में 04 प्रतिशत की दर से स्टाम्प तथा ग्रामीण क्षेत्र में 02 प्रतिशत की दर से स्टाम्प लिया जाता था, जिसमें उ०प्र०स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की अधिसूचना दिनांक 19.11.2025 के द्वारा 10 वर्ष अवधि तक के किरायेनामा पर स्टाम्प न्यूनतम 500/ एवं अधिकतम 10000/- निर्धारित किया गया है, तथा निबन्धन शुल्क भी न्यूनतम 500/- एवं अधिकतम 10000/- निर्धारित किया गया है। दान विलेखों के माध्यम से आवासीय, कृषि व व्यवसायिक, औद्योगिक सम्पत्तियों के अन्तरण पर परिवार के सदस्यों यथा पुत्र, पुत्री, पिता, माता पति पत्नी पुत्रबधू पुत्र की पत्नी सगा भाई सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी, सगी बहन दामाद पुत्री का पति पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्री के पक्ष में अधिकतम 5000/- का स्टाम्प शुल्क किया गया है। इससे उपर का स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान किया गया है। महिलाओं के पक्ष में अन्तरण विलेखों पर पहले दस लाख की मालियत पर एक प्रतिशत स्टाम्प कम लगता था, जिसको अधिसूचना दिनांक 19.07.2025 के द्वारा महिलाओं के पक्ष में एक करोड़ के अन्तरण विलेखों पर स्टाम्प छूट प्रदान की गयी है। एक प्रतिशत का स्टाम्प शुल्क कम किया गया है। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र में 07 प्रतिशत की जगह 06 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 05 प्रतिशत की जगह 04 प्रतिशत किया गया है। इस अवसर पर नगर पलिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, पुलिस अधीक्षक ईरज राजा, मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य,अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, जिलाध्यक्ष भाजपा ओमप्रकाश राय, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा सुनिल सिंह, जिला महामंत्री भाजपा प्रवीण सिंह, डी0आई0जी0 स्टाम्प वाराणसी मण्डल वाराणसी ऋषिकेश, स्टाम्प निबन्ध एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण के साथ पार्टी के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

