अधिकारियों ने रात्रि निवास नहीं किया तो होगी कार्रवाई
गाजीपुर – प्रायः देखा जा रहा है कि उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील मुख्यालय में रात्रि निवास न करके जिला मुख्यालय पर निवास करते है। जब कि मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश एवं शासन स्तर से निर्देशित किया गया है कि उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने तैनाती तहसील मुख्यालय पर निवास करेगें और प्रतिदिन कार्यदिवस में पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनेगें और उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करायेगें। साथ ही अपने सी०यू०जी०/व्यक्तिगत मोबाईल पर प्राप्त होने वाली कॉलों को स्वयं रिसीव करेगें और तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगें/करायेगें। परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति शासन की मंशा के प्रतिकूल है।जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने तहसील/विकास खण्ड मुख्यालय पर ही निवास करेगें और प्रतिदिन कार्यदिवस में पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनेगें और उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करेगें/करायेगें। साथ ही अपने सी०यू०जी०/व्यक्तिगत मोबाईल पर प्राप्त होने वाली कॉलों को स्वयं रिसीव करेगें और तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगें/करायेगें। यदि इसमें किसी प्रकार की उदासीनता बरती जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हेतु आकर्षित करेगी।