गाजीपुर। नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

गाजीपुर। पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने का भी आदेश दिया गया है।यह मामला सुहवल थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। पीड़िता अपने पिता के साथ करीब 10-15 साल से असम के डिब्रूगढ़ में रह रही थी। साल 2017 में वह अपने गांव आई थी। उसी दौरान गांव का रहने वाला राजेश राजभर भी वहां आया। दोनों परिवारों में जान-पहचान थी।अगले दिन आरोपी राजेश राजभर नाबालिग को बाजार से सब्जी खरीदने के बहाने अपने साथ ले गया। वहां से वह फरार हो गया और करीब डेढ़ महीने तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।पीड़िता के पिता ने सुहवल थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने मामले की पैरवी करते हुए कुल 6 गवाह पेश किए, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन किया।
विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार ने आरोपी राजेश राजभर को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। आदेश सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।